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भीमा कोरेगांव हिंसा: HC ने पूछा की जब यह मामला कोर्ट में था तो महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया?

maharastra भीमा कोरेगांव हिंसा: HC ने पूछा की जब यह मामला कोर्ट में था तो महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया?

नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाये हैं। आज अदालत ने पूछा की जब यह मामला कोर्ट में था तो महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? दरअसल, 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की तरफ से गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सभी को छह सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक घरों में नजरबंद रखा जाए।

 

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर नेताओं की हत्या की साजिश, भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़काने और कश्मीर के अलगाववादियों से संपर्क रखने जैसे आरोप लगाए। पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शिवाजीराव बोडखे ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के तार कश्मीरी अलगाववादियों से जुड़े थे।

 

बोडखे ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति घोर असहनशीलता दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि इकट्ठा किए गए कुछ सबूत से पता चलता है कि ‘‘आला राजनीतिक पदाधिकारियों’’ को निशाना बनाने की साजिश थी। जेसीपी ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए हैं।

 

पुलिस के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हाईकोर्ट ने आज सवाल उठाए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई टाल दिया क्योंकि सभी पक्षों को याचिका की कॉपी नहीं मिली थी।

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By: Ritu Raj

 

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