नैनीताल। सीएम हरीश राव के स्टिंग ऑपरेशन मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की पीठ में जारी बहस के दौरान कांग्रेस नेता और सीनियर वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए कहा कि स्टिंग भाजपा, केंद्र सरकार और हरक सिंह रावत की मिलीभगत थी।
हरीश रावत की ओर से पैरवी करने आये सीनियर अधिवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवीदत्त कामथ व जावेद भी मौजूद रहे। इस मामले में अब सिब्बल की बहस के बाद केन्द्र सरकार को अपना पक्ष रखना है। बहस के दौरान सिब्बल ने स्टिंग करने वाले पत्रकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि विडियो को तुरंत ही सीएफएसएल जांच को भेजा गया। जबकि इस मामले में सरकार सीबीआई जांच के लिए भी कोई कानूनी राय ले सकती थी।
इसी साल प्रदेश में उठे सियासी बवाल के बाद हरीश रावत सरकार का एक स्टिंग जारी हुआ था। जिसमें हरीश रावत बहुमत जुटाने को विधायकों से मोलभाव कर रहे दिखाई दे रहे हैं।