नई दिल्ली। केरल में मुस्लिम युवक और हिन्दू युवती के विवाह को लेकर लव जिहाद की मामला अब पेचीदा बनता जा रहा है। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ कहा कि इस मामले में लड़की की सहमति महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मामला अहम है अत: इस मामले में केरल की कथित लव जेहाद की शिकार लड़की हदिया को 27 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट अब हदिया से इस मामले में उसका पक्ष जानना चाहती है।
इसके पहले केरल हाईकोर्ट ने हदिया और शफीन जहां के निकाह को अवैध करार देते हुए हदिया की कस्टडी उसके पिता को सौंपने का आदेश दिया था। इसलिए इस मामले में पिता की ओर से हदिया को पेश ना किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हदिया को पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि इस प्रकरण में एनआईए ने अपने जांच में कहा है कि केरल में लव जेहाद का एक पूरा तंत्र काम करता है। इसके साथ ही केरल में करीब इस तरह के 89 मामले सामने आ चुके हैं।
हालांकि इस प्रकरण पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में एक तरह को तंत्र के तौर पर लव जेहाद के जरिए युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके तहत उन्हे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर कोई युवक या युवती अपने मजहब और मां बाप से इस कदर नफरत करने लगे तो वहां ये जानना जरूरी है कि इसके लिए उसे किसी तरह से उकसाया तो नहीं गया है। हालांकि कोर्ट ने इसी दलील को आधार बनाते हुए कहा कि 24 वर्षीय लड़की हदिया से कोर्ट ओपेन कोर्ट में बातचीत कर उसकी मानसिक स्थिति जानने का प्रयास करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान साफ किया था कि धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली हदिया की शादी को हाईकोर्ट शून्य कैसे घोषित कर सकता है। इस मामले में कोर्ट ने लड़की को पेश करने की भी बात पर जोर दिया था। जिसको लेकर लड़की के पिता ने कैमरे के जरिए सुनवाई में हाजिर होने के लिए अपील की थी जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हांलाकि केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिन्दू युवती के इस विवाह को लव जेहाद बताते हुए शून्य करार दिया था। इस मामले में लड़की हदिया शेफिन का नाम अखिला अशोकन है। वह एक हिन्दू परिवार में पैदा हुई है। उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। इस बारे में युवक का कहना है कि यह विवाह आपसी सहमति से हुआ था।