नई दिल्ली। एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान के पूर्व आईएएस अधिकारी गुरदयाल सिंह संधू को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने उन्हें छह शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को उनकी अग्रिम अर्जी जमानत खारिज कर दी थी।
अग्रिम अर्जी जमानत खारिज होने के बाद गुरदयाल सिंह ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद दूसरी बार आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये रखी हैं शर्तें
1- संधू को ट्रायल कोर्ट में दो जमानतदारों के साथ 25 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।
2- मामले की जांच के दौरान उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा।
3- उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वे देश छोड़कर नहीं जा सकते।
4- गुरदयाल सिंह संधू जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
5- जब भी जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट को उनकी उपस्थिति की जरूरत होगी संधू उपस्थित होंगे।
6- ट्रायल कोर्ट से जमानत लेते समय संधू को अपना वर्तमान पता बताना होगा और बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के अपना पता नहीं बदल सकते।
गुरदयाल सिंह संधू पर मुख्य सचिव रहते हुए सह अभियुक्त शैलेन्द्र गर्ग को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फायदा पहुंचाने का आरोप है। जिसके खिलाफ 2014 में जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।