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धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन

सीएम योगी 1 धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में अब सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी है।

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में अब सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी है। देश में बड़ी चीज़ों को छूट देने के लिए सरकार ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है। महामारी के बीच सरकार रेस्तरां, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों को खोलने पर काम कर रही है। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्‍म होने के बाद सरकार ने एक जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है।

बता दें कि इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की समझाइश लोगों को दी गई है। मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने और मॉस्‍क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोरोना केसों की संख्‍या बढ़ते हुए दो लाख के पार पहुंच गई है।

जाने क्या है दिशा निर्देश

रेस्‍टोरेंट जाने में गर्भवती महिला, बच्चों और बुजुर्गों जाने से रोकने की सलह दी गई है। रेस्‍टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशानिर्देशों में दी गई है।

होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए। बैठक के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है। रेस्‍टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे। रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ को ग्‍लव्‍ज और मॉस्‍क पहनना जरूरी होगा। कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्‍टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है।

मॉल धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन

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धार्मिक स्‍थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे नहीं जा सकते। प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है। धार्मिक स्‍थलों में थर्मल स्‍क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मॉस्‍क पहनना जरूरी है। धार्मिक स्‍थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा।

वहीं स्‍टाफ और गेस्‍ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा। जहां तक ​​संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें। जब हाथ साफ तौर पर गंदे न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें।

खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को अच्‍छे से ढंकें। थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसके साथ ही सभी को आरोग्‍य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की सलाह दी गई है।

मॉल में आने-जाने वालों को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन नहीं करने जैसे निर्देश शामिल हैं। हालांकि कंटनमेंट जोन वाले इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे। परिसर में केवल विषम व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंड प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। COVID-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से बजाया जाना चाहिए।

जूते को अधिमानतः स्वयं के वाहन के अंदर ले जाने के लिए. यदि आवश्यक हो, तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिए अलग-अलग स्लॉट में व्यक्तियों द्वारा स्वयं रखा जाना चाहिए। परिसर के बाहर और बाहर पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन – विधिवत निम्नलिखित सामाजिक दूरी मानदंडों का आयोजन किया जाएगा।

अगर कोई कर्मचारी Covid-19 के कंटेन्मेंट जोन में रहता है तो उसे घर से काम की इजाजत तब तक दी जानी चाहिए जब तो उसका इलाका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता। मंत्रालय के अनुसार इस अवधि को छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा।

अगर किसी ऑफिस में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे दफ्तर परिसर को बंद करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस को वायरस फ्री किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है।

अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कंटेन्मेंट जोन में हॉस्पिटल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे।

हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का ऑफिस के एंट्री गेट पर होना जरूरी है और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही इसमें प्रवेश दिया जाएगा. निर्देशों के अनुसार चेहरा ढंकना और मास्क पहनना हर एंप्लॉय के लिए जरूरी होगा।

कोई भी कर्मचारी अगर कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत रहता है तो वह इसकी जानकी अपने अधिकारी को खुद देगा और तब तक वर्क फ्रॉम होम कर सकेगा जबतक उसके इलाके को संक्रमण मुक्त होने का सर्टिफिकेट सरकारी संस्था द्वारा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारी तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

दफ्तर में काम करने वाले ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन, वाहन के अंदर भी करना होगा। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसे Covid-19 के दौरान नियमों की जानकारी है या नहीं। अगर ड्राइवर किसी कंटेन्मेंट जोन का निवासी है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पैसेंजर के उतरने के बाद डिसइंफेक्ट करना जरूरी है।

दफ्तरों से अपील की गई है कि जितना संभव हो सके वह मीटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें। साथ ही किसी भी दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में मीटिंग करने पर पाबंदी रहेगी। जरूरी मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

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