बिज़नेस

जीएसटी नई टैक्स व्यवस्था एक जुलाई से लागू

arun jaitley जीएसटी नई टैक्स व्यवस्था एक जुलाई से लागू

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) एक जुलाई लागू होने जा रहा है। लेकिन पहले दो महीने तक कर रिर्टन को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया हैं ताकि व्यापारियों को नयी प्रणाली को अपनाने में प्रारंभिक दिक्कतों से निबटने में सहूलियत हो सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लागू करने के कार्यक्रम को कुछ और समय टालने की व्यापार जगत की मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि अब इसके लिए सरकार के पास गुजाइंश नही बची हैं।

arun jaitley जीएसटी नई टैक्स व्यवस्था एक जुलाई से लागू

गौरतलब हैं कि उद्योग लॉबी सीआईआई ने रविवार को कहा कि उद्योग जगत इस नई कर व्यवस्था के लिए तैयार है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने यहां एक बयान में कहा, एक सहयोगी और सलाहकार पूर्ण रवैया अपनाते हुए जीएसटी को अंतिम रूप दिया गया है और हम इसके रोलआउट के लिए तैयार हैं|

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी स्वतंत्रता के बाद से देश में सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर मौजूदा असंख्य केन्द्रीय और राज्य लेवी का स्थान ले लेगा।’’
सीआईआई ने कहा कि नई व्यवस्था के अनुरुप उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए पूरे देश में 100 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशालाओं से लगभग 5 हजार उद्यमों तक पहुंच बनने की संभावना है। इसके अलावा स्पष्टीकरण के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
जीएसटी से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में उद्योग को सूचित करने के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है।

Related posts

खनन क्षेत्र से जुड़ी पांच कम्पनियों का निजीकरण करें नरेंद्र मोदी: अनिल अग्रवाल

bharatkhabar

शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 427 पॉइंट्स गिर कर 59037 पर बंद

Rahul

धरती मां को तबाह करने से बचाएं केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें: मोदी

bharatkhabar