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GST से रोजमर्रा के सामानों में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी

ARUN 2 GST से रोजमर्रा के सामानों में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गयी हैं। इसका शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर नही पड़ा हैं। इसमें शिक्षा और हेल्थ पर कोई टैक्स नही लगेगा।  बता दें कि सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से लागू करने का लक्ष्य रखा है. सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18,28 प्रतिशत की रहेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी आने के बाद मोबाइल, डीटीएच और इंटरनेट सर्विस महंगी हो जाएंगी।

क्या हैं जीएसटी

Gst एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स हैं gst के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक सामान टैक्स लगाया जाता हैं। जहां gst लागू नही हैं, वहा पर वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग अलग टैक्स लगाया जाता हैं।

ARUN 2 GST से रोजमर्रा के सामानों में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी
लेकिन रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई।

fish GST से रोजमर्रा के सामानों में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी

हालांकि जीएसटी भी वैट जैसा ही टैक्स है, लेकिन इसके लागू होने से कई और तरह के टैक्स नहीं लगेंगे।
मछली

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केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी।
फिश फिलेट

fish meat GST से रोजमर्रा के सामानों में 5 फीसदी बढ़ोत्तरीइतना ही नहीं जीएसटी लागू होने से अभी लगने वाले वैट और सेनवेट दोनों खत्म हो जाएंगे।
फिश मीट

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