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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध इमारतों को सात दिन में गिराने का निर्देश दिया

building ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध इमारतों को सात दिन में गिराने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में दो इमारतें और गाजियाबाद में एक इमारत गिरने के बाद अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध इमारतों को सात दिन में गिराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर कई अवैध इमारतों में नोटिस भी चस्पा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन अवैध इमारतों को बिल्डर सात दिन में तोड़कर गिरा दें। अगर आदेश को नजरअंदाज किया गया, तो अथॉरिटी खुद अवैध इमातों को गिराने की कार्रवाई करेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से बिल्डरों और फ्लैट खरीददारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। इन इमारतों में रह रहे लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर वो अब परिवार को लेकर कहां जाएं।

 

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गाजियाबाद में ढही पांच मंजिला इमारत

बता दें कि गाजियाबाद में बीते रविवार को पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इमारत में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि प्रसन्नजीत गौतम नाम के शख्स की ज़मीन है। बिल्डर मनीष गोयल नाम का शख्स है। दोनों ही अभी पुलिस की पंहुच से दूर हैं। इन दोनों के परिवार वालों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सीएम की सख्ती के बाद दोषियों की गिरफ्तारी को पुलिस की चार टीमों का गठन कर दिया गया है।

शाहबेरी में दो इमारतें ढह गईं थीं

इससे पहले 17 जुलाई को शाहबेरी में दो इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गईं थीं। इनमें दबकर नौ लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे थे, जिसके बाद सरकार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक वीपी सिंह और सहायक महाप्रबंधक अख्तर अब्बास जैदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि विशेष कार्य अधिकारी विभा चहल का तबादला कर दिया गया।

24 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

शाहबेरी में इमारतें ढहने के मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज किया है और अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी की है। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में जमीन के मालिक गंगा शंकर द्विवेदी, ठेकेदार कासिम, सहयोगी ठेकेदार सोनू पाठक, और प्रॉपर्टी डीलर दिनेश और संजीव शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विनीत कुमार सिंह को मामले की मजिस्ट्रेटी जांच सौंपी है।

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में शाहबेरी, खेड़ा और बिसरख जैसे इलाकों में अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते बारिश के मौसम में इमारतों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले एक सप्ताह में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण ढहने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

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