नई दिल्ली: अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि आपके कंप्यूटर पर सरकार यानि खुफिया ऐजेंसियों की नजर रहेगी। अर्थात खुफिया ऐजेंसियों को कंप्यूटर जांचने का अधिकार दे दिया गया है।
सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा नियम
वहीं अब सरकार सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 79 को अभी अमल में लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्शन देशभर में इस्तेमाल हो रहे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी मांगेगी सरकार
यदि सरकार को किसी मैसेज, वीडियो या फोटो पर आपत्ति होती है या संदेह होता है तो सरकार ऐसे मैसेज के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी मांगेगी और इन कंपनियों को एंड टू एंड एंक्रिप्शन तोड़कर मैसेज के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी।
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आपको बता दें कि एंड टू एंड एंक्रिप्शन एक सुरक्षा कवच है जिसका फायदा यह होता है कि आपके मैसेज के बारे में पूरी जानकारी आपको होती है और आपने जिसे मैसेज भेजा है उसको होती है। सेक्सन 79 के लागू होने के बाद गैर-कानूनी रूप से ऑनलाइन देखे जाने वाले कंटेंट पर रोक लगेगी। रिपोर्ट की मानें तो शुक्रवार को इस संबंध में एक बैठक भी हुई है जिसमें पांच पन्नों का मसौदा पेश किया गया।