नई दिल्ली। अगर आपके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो उन्हें तुरंत आरबीआई से बदलवा लीजिए या फिर बैंक में जमा करा दीजिए क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपके पास 10 से ज्यादा नोट है तो आपको जुर्माना देना होगा। इस अध्यादेश को आज केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
सरकार के आदेश के तहत 31 दिसंबर के बाद पुराने 10 नोटों से ज्यादा रखने पर आप पर जुर्माना लगेगा जिसकी सीमा 50,000 तक हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप ये पुराने नोट तय सीमा के बाद जमा कराते है तो आपको आरबीआई को बताना होगा कि ये पैसा अभी तक बैंक में क्यों नहीं जमा कराया गया।
इसके अलावा अगर आप आरबीआई नहीं पहुंच सके तो डाक के जरिए पुराने नोट और साथ में घोषणा पत्र भेज सकते हैं जिसमें ये बताना होगा कि खुद क्यों नहीं आए, और अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए। रिजर्व बैंक आपकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ तो पुराने नोट को नकार भी सकता है। बता दें कि इस अध्यादेश का नाम स्पेसिफाइड बैंक नोट्स केसेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्डिनेंस रखा गया है।