केंद्र सरकार धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक प्रारूप तैयार कर रहा है. अगर ये प्रारूप कानून का रूप लेता है तो धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी.
कितना लगेगा जुर्माना
इस ड्राफ्ट के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट आदि की बिक्री, नकली और अवैध सिगरेट का उत्पादन और बिक्री पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है. सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रावधान किया जा रहा है.
विधेयक में किया जाएगा ये संशोधन
केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने की उम्र को बढ़ने के लिये धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पाद विनियम में संशोधन अधिनियम, 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है. इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के तहत सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री 21 साल या इससे कम उम्र के लोगों को नहीं की जा सकेगी. साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी. विधेयक के सेक्शन में सात संशोधन किये गये हैं. इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का तंबाकू सील पैक होना चाहिये. उत्पाद की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने के बाद किसी भी तंबाकू उत्पाद की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से आपूर्ति या वितरण हो सकेगा.