नई दिल्ली: सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में सबसे बड़ी अदालत के पास पहुंची है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मचा बवाल
वहीं इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अभी भी उपराज्यपाल अनिल बैजल कोर्ट के आदेश को मान नहीं रहे हैं और सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ने मुलाकात की थी, जिसमें साथ सहयोग से आगे बढ़ने की बात थी।
ये हक सरकार को नहीं दिया जा सकता
लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर उपराज्यपाल की तरफ से साफ संदेश था कि ये हक सरकार को नहीं दिया जा सकता है।इस पर केजरीवाल का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार सबसे बड़ी अदालत का आदेश ही नहीं मान रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी मुद्दों पर फैसले करने का हक दिल्ली सरकार को है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतहासिक फैसला
आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से चल रही जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।