नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर अब अपनी एक और नीति की शुरुआत कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार के अब एक नए फैसले के बाद आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक अकाउंट के साथ-साथ इंशोरेंस पॉलिसी से भी लिंक करवाना होगा। सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए लाइफ, इंशोरेंस और गैर लाइफ इंशोरेंस जैसी सभी पॉलिसी के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी आदेश जारी करते हुए सभी ग्राहकों की पॉलिसी को आधार और पैन कार्ड से लिंक करवाने के निर्देश दे दिए हैं। इस नए फैसले के साथ अगर कोई अपने आधार या फिर पैन कार्ड को पॉलिसी से नहीं जुड़वाता है तो उसके रुपयों का भुगतान नहीं हो पाएगा।
सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक आईआईडीएआई के एक जून 2017 के गजट अधिसूचना कानून के तहत बीमा कंपनियों समेत सभी प्रदाताओं को ग्राहकों के आधार और पैन कार्ड को फार्म नंबर 60 के तहत उनकी पॉलिसी से जोड़ना होगा। आपको बता दे कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जोड़ने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
वहीं दूसरी तरफ आरडीएआई ने ये दिशा-निर्देश जारी करने के दौरान बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले बैंक अकाउंट, फिर मोबाइल और अब पॉलीसी को आधार से लिंक करना सरकार का इस ओर एक और बड़ा कदम है। हालांकि जिन लोगों के पास लाइफ इंशोरेंस पॉलीसी नहीं है उनके लिए अपने मोटर इंशोरेंस को आधार से लिंक करना आसान नहीं होगा।