इस्लामाबाद। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल के उपहार के रुप में सीनेट की कार्यसमिति ने हिंदू विवाह अधिनियम को मंजूरी दे दी है, इस कानून के लागू होने से अब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिल जाएगी। अब से पाकिस्तानी हिंदुओं को मुस्लिमों के निकाहनामे की तरह शादी के प्रमाण के तौर पर अब से ‘शादीपरत’ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इस नियम को पारित कर सीनेट ने पाकिस्तानी हिंदुओं को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि इस अधिनियम को पहले ही नेशनल असेंबली में पेश कर मंजूरी ली जा चुकी है। इस नियम के अंतर्गत अब अगर पाकिस्तानी हिंदू दंपत्ति भविष्य में तलाक चाहते हैं तो उसके लिए भी वो अदालत से अनुरोध कर सकेंगे। तलाक ले चुके व्यक्ति को इस कानून के तहत फिर से विवाह का अधिकार दिया गया है।