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वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाओ और शराब ले जाओ, जानिए क्या है मामला

वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाओ और शराब ले जाओ, जानिए क्या है मामला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सैफई में एक अनोखा नियम जारी कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सैफई तहसील में एसडीएम हेम सिंह ने अनोखा आदेश जारी किया। इसमें वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाकर शराब खरीदे जाने की बात कही गई।

बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगी शराब

सैफई तहसील में नया आदेश के बाद अब सभी शराब दुकानों पर पहले वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा। इसके बाद ही दुकानदार शराब-बीयर देगा। जिन्होंने टीका नहीं लगाया, उन्हें यह नहीं बेची जाएगी। यहां सुझाव एसडीएम ने सभी ठेका संचालकों और सेल्समैन को दिया है।

45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिखाना प्रमाण पत्र

डीएम हेम सिंह ने इस बारे में अधिक जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पहले वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही उन्हें दुकान से शराब दी जाएगी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण के अभियान को बढ़ावा देना है। यह अपील उन्होंने सभी ठेका संचालक से की।

एक जून से सभी जिलों में टीकाकरण

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय-समय पर जाकर इसकी जांच भी की जाएगी। प्रदेश में सभी 75 जिलों में 1 जून से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी शुरू किया जाएगा। 45 वर्ष के लोगों को पहले से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। इसी क्रम में सैफई तहसील में यह अनोखा नियम देखा गया।

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