नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है। बादल और उप मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणाओं को लेकर यह याचिका दायर की गई है कि वे एसवाईएल पर शीर्ष अदालत के फैसले का पालन नहीं करेंगे।
याचिकाकर्ता सतबीर की ओर से अधिवक्ता राकेश दाहिया ने मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई यथासमय की जाएगी।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि पंजाब को पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज-यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे संबंधी समझौते को एकतरफा खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है।