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आज से नगर निगम क्षेत्र देहरादून में फैक्ट्रियों के साथ ही पंखे और किताबों की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलीं

देहरादून 9 आज से नगर निगम क्षेत्र देहरादून में फैक्ट्रियों के साथ ही पंखे और किताबों की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलीं

देहरादून। आज (बृहस्पतिवार) से नगर निगम क्षेत्र देहरादून में फैक्ट्रियों के साथ ही पंखे और किताबों की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलीं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। लोग निर्माण कार्य भी करवा सकेंगे। लेकिन, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि पाबंद (सील) इलाकों में यह आदेश लागू नहीं होंगे। लॉकडाउन में प्रशासन ने लोगों को राहत दी है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में अब निगम क्षेत्र में मौजूद ऐसे उद्योग धंधों को खोलने के आदेश दिए हैं, जिनकी लेबर और अन्य कर्मचारी उसी इलाके में रहते हैं। नगर निगम क्षेत्र में किताबों और पंखे की दुकानें भी खुलेंगी। पहले इनकी होम डिलीवरी करने की व्यवस्था थी। 

जिसको लेकर प्रशासन ने पैरेंट्स को बड़ी राहत दी है। यह दुकानें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही खुली रहेंगी। इतना ही नहीं अगर निर्माण सामग्री मौजूद है तो लोग निर्माण कार्य भी करवा सकेंगे। हालांकि इसमें आसपास रहने वाले लेबर को ही काम देना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि उद्योग-धंधे खोलने के लिए जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, निर्माण कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व किताबें और पंखे की दुकान खोलने के लिए संबंधित एसडीएम या थानाध्यक्ष से पास लेना जरूरी होगा।

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उन्होंने साफ किया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। जो इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है। लेकिन, लोगों को चाहिए कि वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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