नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के पहले दिन रेस्ट्रॉन्ट्स में एक अजीब नजारा था जहां पहले लोग रेस्ट्रॉन्ट में खाने की फोटो लेते मिलते थे वहीं शनिवार को लोग खाने की नहीं बल्कि बिल की फोटो ले रहे थे। जीएसटी के लागू होने के बाद बिल में 4-5 टैक्स की बजाए सिर्फ दो टैक्स दिखेंगे राज्य और केन्द्र जीएसटी जो कुल 18% होंगे।
एसी रेस्ट्रॉन्ट्स में 1 जुलाई से 18% टैक्स की शुरुआत हुई उन्होंने बताया कि अभी तक एसी रेस्ट्रॉन्ट्स में खाने से पहले बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था क्योंकि कई सारे टैक्स वसूले जाते थे वैट, सर्विस टैक्स स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस के बाद कुल बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था लेकिन अब लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका बिल कितना होगा और टैक्स कितना लगेगा।
ऐसे समझें
जीएसटी लागू होने के बाद 100 रुपए पर 18 रुपए का टैक्स देना होगा यह पहले करीब 19 तक पहुंच जाता था जीएसटी के बाद टैक्स में 1 प्रतिशत की कमी आई है।
अभी अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है यानी अगर एसी रेस्टॉन्ट में खाना और शराब का सेवन करते हैं तो आपको दो बिल देने होंगे एक बिल खाने का जिस पर पहले की तरह ही 20 प्रतिशत वैट लगेगा। सोशल मीडिया पर जोक्स वायरल हो रहे है कि अब आपको दोगुना लगान देना होगा लेकिन अगर आप जीएसटी के पहले और बाद के बिल की तुलना करेंगे तो आपका बिल कम से कम 1 प्रतिशत कम होगा।
जीएसटी से पहले अगर आप एसी रेस्ट्रॉन्ट में 500 रुपए का खाना खाते हैं तो 14.5% सर्विस टैक्स मिला कर आप पर 72.5 रुपए का टैक्स लगता था और कुल बिल 572.5 रुपए का होता था जीएसटी के 500 रुपए के बिल पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगेगा यानी 60 रुपए टैक्स और कुल बिल 560 होगा साफ है कि जीएसटी से आपके 500 के बिल पर 12.5 रुपए का फायदा होगा अल्कोहल पर आपका बिल उतना ही रहेगा।