अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में मनमाने दामों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री, पानी की बोतल आदि से निजात मिलने वाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सिनेमाघरों में सामान्य दर पर ही खाद्य सामग्रीयां बेची जाएंगी। अदालत के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जल्दी ही इस आदेश पर नीति बनाने का भरोसा दिया है।
जज एसएम केमकर और एमएस कार्णिक की पीठ ने बुधवार को जैनेंद्र बक्सी की तरफ से दायर की गई पीआईएल पर सुनवाई की। बक्सी ने मल्टीप्लेक्स थियेटर में बाहर से पानी या अन्य वस्तु ले जाने पर लगी रोक और थियेटर के अंदर मनमानी कीमत पर बेची जा रही वस्तुओं को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि मल्टीप्लेक्स में मनमानी जारी है, जबकि कानूनन इस तरह का कोई प्रावधान नही है।
अदालत ने माना कि बाहर से लेकर दजाने वाली चीजों पर मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में रोक लगाई जाती है इसलिए जरूरी है कि सिनेमाघरों के अंदर मिलने वाली खाद्य सामग्री और पानी की बोतलों पर विक्रेता मनमाने दाम ना वसूलें। पीठ ने कहा कि यदि बाहर से खाद्य सामग्री ले जाने पर रोक है ति अंदर भी खाद्य सामग्री या पानी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक हो।