नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद , बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और सजल चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है । जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच इस मामले की विस्तृत सुनवाई 28 फरवरी से शुरू करेगी ।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा की सीबीआई के सभी मामलों में आरोप एक जैसे हैं इसलिए सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए । सीबीआई की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ छह अलग-अलग मामले दर्ज हैं जिसमें से एक में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है । मामला हाईकोर्ट में लंबित है । उन्होंने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती क्योंकि सब में समय और लेन-देन अलग अलग हैं ।
आपको बता दें कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के एक अभियुक्त और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की खिंचाई की थी । जगन्नाथ मिश्रा उस दिन सुनवाई स्थगित करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर कोई जवाब पेश नहीं किया था । इस पर कोर्ट ने उनकी खिंचाई की । जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हमने आपका हलफनामा भी देखा है और हम यहां बीस साल से काम कर रहे हैं । जस्टिस खेहर ने कहा था कि आप बार-बार सुनवाई टालने की मांग करते हैं और फिर कहते हैं कि अदालतों में बहुत केस लंबित हैं।