नई दिल्ली। इन दिनों दिवाली आने की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। देश में 19 अक्टूबर दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन इस बार दिल्ली में दिवाली काफी शांति से मनाई जा सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अब दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की दिवाली से पहले बिक्री पर रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इस बात का पता लगाना चाहता हैं कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर किसी तरह और कैसे असर पड़ेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2017 से फिर से पटाखों की बिक्री शुरू हो जाएगी। एससी की तरफ से यह फैसला जस्टिस ए.के सिकरी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमें एक बार बिना पटाखों से त्यौहार मनाकर देखना चाहिए। और नवंबर की शुरूआत में पटाखों की बिक्री से रोक हटा दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी जिसमें पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एससी में यह याचिका तीन बच्चों की तरफ से डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि दशहरा और दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।