नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन स्थिति के बीच सरकार ने लोगों को आर्थिक मामलों में कुछ राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। अब तक यह तारीख 31 मार्च तक ही थी। इसके साथ ही किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज माफ करने की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की।
बता दें कि फिलहाल 5 ट्रांजेक्शन के बाद जिस बैंक में खाता होता है, उससे इतर किसी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज लगता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपका बेहद जरूरी काम न हो तो बैंक की शाखाओं में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए बैंक शाखाओं में ज्यादा लोगों का पहुंचना खतरनाक हो सकता है। इसलिए बेहद अहम काम के लिए ब्रांच जाएं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शंस पर चार्ज को कम किया गया है।
- यही नहीं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी सरकार ने 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।
- फिलहाल इसकी डेडलाइन भी 31 मार्च तक ही थी। 30 जून 2020 तक डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस माफ कर दी गई है। बता दें कि एसबीआई ने पहले ही यह छूट दी थी, अब यह सुविधा हर बैंक खाते के लिए होगी।
- डिजिटल ट्रांजेक्शंस के चार्ज में कटौती की गई है ताकि लोग कैश के लेनदेन से बचें। यदि कैश की जरूरत कम होगी तो लोगों को बैंक भी कम जाना पड़ेगा।
- नई कंपनियों को जानकारी देने के लिए 6 महीने का और वक्त मिला है।
- दिवालिया हालात में चल रही कंपनियों को इन्सॉल्वेंसी कोड में 6 महीने के लिए रियायत मिली है।
- मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
- आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।