अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर ताले लगने के बाद देश के कई राज्यों में बूचड़खानों पर ताले लगाए जा रहे हैं ताकि गौ हत्या को रोका जा सकें। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के आखरी दिन गौ हत्या के लिए एक सुधारात्मक विधेयक पारित किया गया|राज्य के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने विधानसभा में गौहत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा वाला एक प्रस्ताव लाया जिसे सभी ने बहुमत के पारित कर दिया।
सदन में पारित किए गए इस नए विधेयक के अनुसार गौ हत्या करने वाले को आजीवन कैद और एक लाख रुपये से पांच लाख रूपये तक का जुर्माना भी करने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक के मुद्दे इस प्रकार से हैः-
1. गौ ह्त्या करने वाले आरोपी को 1 से 5 लाख तक का जुर्माना
2. गौ हत्या करने वाले को कम से कम 10 साल की सजा या तो उम्र कैद, पहले
3 साल की सजा का प्रावधान था।
3. यह गुनाह पहले जमानती अपराध था लेकिन अब नहीं
4. शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी मवेशियों की हेराफेरी, लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध
5. अवैध हेराफेरी या तस्करी करते वाहन को जब्त किया जाएगा।
कई तरह के संशोधन
गुजरात विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते समय गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे एक गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
गौरतलब है कि गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 की कलम में गाय, गाय के बछड़े, वंशावली बैल और बैल के वध करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था पर पशु के वध करने हेतु उसके हेरफेर को अटकाने वाले अधिनियम में किसी तरह की जोगवाई नहीं की गयी थी। साल 2011 में गुजरात सरकार द्वारा गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम सुधार विधेयक सर्व सम्मति से प्रसार किया था। जिसमें गौ हत्या के गुनाह के लिए एक साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था।