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केंद्र सरकार की तरफ से दुकानें व अन्य संस्थान खोलने की छूट अभी जालंधर में लागू नहीं: जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा

पंजाब 6 केंद्र सरकार की तरफ से दुकानें व अन्य संस्थान खोलने की छूट अभी जालंधर में लागू नहीं: जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा

जालंधर। केंद्र सरकार की तरफ से दुकानें व अन्य संस्थान खोलने की छूट अभी जालंधर में लागू नहीं होगी, क्योंकि जालंधर अभी 63 कोरोना मरीजों के लिए लिहाज से रेड जोन में है। इसलिए अभी यहां किसी तरह की राहत के बारे में प्रशासन ने कोई फैसला नहीं किया है। यही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से भी अभी तक जिला प्रशासन के पास किसी तरह के कोई दिशा-निर्देश नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी किताबों की दुकान खोलने को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभी जिले में किसी तरह की दुकानों को खोलने की राहत नहीं है।

बता दें कि अगर इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो उसके बाद संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था लेकिन पंजाब में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है और किसी भी तरह की दुकान या संस्थान खोलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी होने लाजमी है।

केंद्र सरकार ने शनिवार सुबह आदेश जारी किए कि शॉपिंग मॉल और अन्य बड़े संस्थानों को छोड़कर छोटी दुकानों को खोला जा सकता है, लेकिन अभी पंजाब सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू लागू है। जिला प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वह किसी तरह की अफवाह में ना आए, जब भी कोई फैसला होगा तो जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से उसके बारे में आदेश जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आने के बाद लोगों में लगातार इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि वह दुकान खोलें या ना खोलें, जिसे अब जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कर दिया है।

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