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आर्यन ख़ान को आज भी नहीं मिली कोर्ट से राहत, कोर्ट कल फिर से करेगा सुनवाई

shahrukh kahan आर्यन ख़ान को आज भी नहीं मिली कोर्ट से राहत, कोर्ट कल फिर से करेगा सुनवाई

आर्यन खान को आज भी कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा।  आपको बता दें कि कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जायेगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया।

इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत को मंजूरी मिलने से विरोध किया,  एनसीबी ने  कहा कि आरोपी आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके  बाद भी वो पूरी साजिश में शामिल है।

सबूतों में बदलाव कर   सकते हैं आर्यन
इसके अलावा एनसीबी का कहना है कि आर्यन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने आगे कहा कि हमारे रिकॉर्ड में आर्यन खान के विदेश में कुछ लोगों से जुड़े होने के सबूत हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

4 अप्रैल को इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात कही थी और आज 13 तारीख है, इस बीच में कुछ भी नहीं किया गया: अमित देसाई

वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 अप्रैल को इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात कही थी और आज 13 तारीख है, इस बीच में कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रतीक ने आर्यन को पार्टी में बुलाया, उसे अभी तक  पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।

आरोपी युवा हैं। वे हिरासत में हैं और उन्हें सबक मिल गया है

इसके अलावा आर्यन के वकील देसाई ने कहा कि सभी आरोपी युवा हैं। वे हिरासत में हैं और उन्हें सबक मिल गया है। उन्होंने काफी कुछ सहा है। हालांकि वे पेडलर नहीं है। देसाई ने कहा कि कई देशों में इस पदार्थ को कानूनी मान्यता  मिली हुई है।

वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि चैट से पता चलता है कि ड्रग्स की खरीदी की गई। मैं इन ड्रग्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया है

वॉट्सऐप चैट से उलझाने की कोशिश
आर्यन खान की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया है,आर्यन को उलझाने के लिए पूरी तरह से कुछ वॉट्सऐप चैट पर भरोसा कर रहा है।

याचिका में आगे कहा गया है, “इसके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे ये पता चल सके कि आर्यन का  क्रूज ड्रग केस से कोई लेना देना है। अब कल फिर से आर्यन के केस की कोर्ट सुनवाई  करेगा, जिसमें देखना होगा कि आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है।

 

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