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राज्य निर्वाचन आयोग की कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन, नियमों का हो सख्ती से पालन

राज्य निर्वाचन आयोग की कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन, नियमों का हो सख्ती से पालन

लखनऊ: पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना संक्रमित भी कर पाएंगे मतदान

यह सवाल कई लोगों के मन में उठ सकता है कि जिन्हें कोविड-19 का संक्रमण हो चुका है। वह वोट डाल पाएंगे या नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी विषय पर अपनी बात रखी। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे सभी लोग जो संक्रमित हैं, वह भी अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही ऐसे सभी उम्मीदवार भी चुनाव लड़ पाएंगे।

पर्चा भरने के दौरान जरूरी होगा मास्क

चुनावी प्रक्रिया में पर्चा भरने की अलग-अलग परंपरा है, उम्मीदवार भारी भीड़-भाड़ के साथ आयोग के कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा भरते हैं। इस बार यह प्रक्रिया थोड़ी सावधानी के साथ पूरी की जाएगी। सभी प्रत्याशियों को मास्क लगाकर पर्चा दाखिल करना होगा। बिना मास्क के कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन, नियमों का हो सख्ती से पालन
मास्क

इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा, प्रवेश करने से पहले सभी को अपने हाथ अच्छे से धुलने होंगे और थर्मल स्कैनिंग भी करवानी होगी।

चुनाव प्रचार में हो सोशल डिस्टेंसिंग

इस बार चुनाव प्रचार काफी सामान्य रहने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं इकट्ठा होंगे। फील्ड पर मौजूद सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना होगा।

स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सभी लोगों के बीच यह सुनिश्चित करना होगा कि सारे नियमों का पालन हो। इस नई गाइडलाइन के विषय में पूरी जानकारी आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी गई है। जल्द ही जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव दिखने लगेगा।

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