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‘चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा’

election commission 'चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा'

नई दिल्ली। पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एकबार फिर से सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान लागू होने वाले आचार संहिता का सभी राजनीतिक दल और मतदाता सख्ती से पालन करे, इसके साथ ही अगर इसके पालन में राजनीतिक पार्टियां या नेता जहां भी लापरवाही करें तुरंत इसकी सूचना और सबूत चुनाव आयोग के 24 घंटे काम करने वाले कॉल सैंटर को टोलफ्री नंबर 1950 पर फोन या एसएमएस कर दें।

election commission 'चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा'

 

आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राजनीतिक दलों और वोटर्स को आदर्श चुनाव आचार संहिता की याद दिलाई गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पांचों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लिहाजा आयोग ने जनता को भी आगाह किया गया है कि इसके पालन में राजनीतिक पार्टियां या नेता जहां भी लापरवाही करें तुरंत इसकी सूचना और सबूत चुनाव आयोग के समझ प्रस्तुत करे।

चुनाव आयोग ने सख्ती से सभी राजनीतिक पार्टियों को बताया है कि चुनाव कार्यक्रम के ऐलान होने के 24 घंटों के भीतर सरकारी संपत्ति, इमारतों और उनके अहातों पर पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, कट आउट या बैनर लगाकर संपत्ति को खराब या गंदा करने पर पाबंदी होगी। पहले से लगाई गई गैरजरूरी चीजों को चुनाव के ऐलान के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक समारोह के फोटोग्राफ डालना आचार संहिता का उल्लंघन होगा और साथ ही सिर्फ चुनाव के काम में लगे अफसरों और अमले को सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की छूट होगी। इसके साथ ही आपको याद दिला दें कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियां के चंदे को लेकर भी सवाल उठाए थे जिसमें सिफारिश की गई थी कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे को 2000 तक सीमित कर दिया जाए।

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