नई दिल्ली। शुक्रवार को लाभ पद के मामले में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला चुनाव आयोग ने कर दिया है। आयोग ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। चुनाव आयोग आप के विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकती है। जिसके लिए चुनाव आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकती है।
बता दें कि आप चुनाव आयोग के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने की बात कही। बता दें कि विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति अपने रिटायरमेंट से पहले सारे पेंडिंग केस को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आयोग फटाफट पुराने मामलों का निपटारा कर रही है। अचल कुमार ज्योति 22 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं।