रायपुर। चुनाव आयोग ने चित्रकूट उपचुनाव के दौरान 21 अक्टूबर को निर्धारित 11 विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र / दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति दी है।
भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नहीं रखता है, तो मतदान के दिन वह 11 अन्य पहचान का उपयोग कर सकता है। दस्तावेजों का खुलासा पहचान के लिए फोटोग्राफ या मतदाता पर्ची को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
अनुमत दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो-आधारित पहचान पत्र राज्य-केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, बैंक-डाकघर द्वारा जारी किए गए पास-बुक, फोटो, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना के साथ जारी किए गए हैं। भारत के आयुक्त (आरजीआई) और एनपीआर ने अपनी योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक-परिषद के सदस्यों ने सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी किए।