नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ याचिका को ठुकरा दिया है। ये याचिका सिसोदिया के पद को लाभ का पद बताते हुए दाखिल की गई थी और उनके खिलाफ कार्यवाई की मांग की गई थी।
इस याचिका पर आयोग का कहना है कि इसमें कोई भी दम नहीं है। आयोग ने तर्क देते हुए कहा कि कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री के पद हैं और इसे लाभ का पद नहीं माना जा सकता और केवल राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के आधार पर उन्हें अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। सिसोदिया को इस मामले में क्लीनचिट मिलने से उनके ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए हैं।
बता दें कि पिछले साल भाजपा के नेता और अधिवक्ता विवेक गर्ग ने सिसोदिया को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी। साथ ही सिसोदिया को अयोग्य करार देने की मांग भी की थी। हालांकि आयोग पहले से ही आप के विधायकों द्वारा लाभ के पद रखने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रहा है। पहला मामला आप के 21 विधायकों से जुड़ा है जिसकी अंतिम सुनवाई अगले महीने है और दूसरा मामला 27 विधायकों से जुड़ा है और प्रारंभिक चरण में है।
(शिप्रा सक्सेना)