नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने फास्टैग को लेकर एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस नए फैसले में 15 फरवरी से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है।इतना ही नहीं इस नए प्रावधान में बिना फास्टैग वाले वाहनों से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना पैसा वसूला जा रहा है।
फास्टैग इस्तेमाल करने का ये है तरीका
मासिक पास के लिए फास्टैग बनवाने के सबसे आसान तरीका हैं कि सबसे पहले आप फास्टैग की इस बेबसाइट (www.ihml.co.in) पर जाएं और फास्टैग मंथली पास लिंक पर क्लिंक करें। इसके बाद अपने टोल प्लाजा का नाम चयन करें और एक बार बैंक के पेज पर जाएं और निर्देशित करने के बाद, टैग आईडी और वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें। इस प्रकिया के बाद आखिर में आपको किस तरह का पास चाहिए उस ऑप्शन को चुने और भुगतान करें। इसके बाद आपको आसानी से फास्टैग की सुविधा मिल जाएगी।
इन जगहों से खरीद सकते हैं फास्टैग
फास्टैग को खरीदने के लिए कुल 23 बैंक को ऑथराइज्ड किया गया है। इसके साथ ही फास्टैग आप रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पॉइंट ऑफ सेल से खरीद सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी फास्टैग की सुविधा मुहैय्या होगी। बता दें कि देश में लगभग 30 हजार पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पर फास्टैग उपलब्ध हैं। जहां से आप तुरंत हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं।
फास्टैग के लिए ये दस्तावेज जरूरी
केंद्र सरकार द्वारा फॉस्टैग के नए नियमों में संसोधन करने के बाद इसे खरीदने के लिए आपके पास कई तरह के दस्तावेज होने बेहद जरूरी हैं। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, वाहन मालिका का पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी दिखाकर फास्टैग आप ले सकते हैं।
ये है फास्टैग की कीमत
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फास्टैग की कीमत 100 रुपए तय की गई है। हालांकि इसके अलावा वाहन मालिक को 200 रुपए की सिक्युरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है।
क्या है फास्टैग का पूरा नियम
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा फास्टैग पर लागू किए इस नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा और वह वैध नहीं होगा उन्हें उस खंड में उन्हें पहले पथकर की जगह दोगुना पथकर भरना होगा।