नई दिल्ली। टूजी घोटाले में सीबीआई की एक विशेष अदालत गुरूवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत और कई लोगों पर फैसला आ गया है और सभी को बरी भी कर दिया है। 1.76 लाख करोड़ के इस घोटाले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्योंकि किसी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है। इसी के साथ दो और केस पर फैसला आने वाल है।
बता दें कि सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। सीबीआई सबूत नहीं दे पाई। फैसला जज ओपी सैनी ने सुनाया है। ए राजा और कनिमोझी को इस मामले में राहत मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले में सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
वहीं जिन आरोपों में आरोप तय किए गए हैं उनमें छह महीने से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। बता दें कि जिस, वक्त ये घोटाला हुआ उस वक्त ए राजा ने मई 2007 को दूरसंचार मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और अगस्त 2007 में दूरसंचार विभाग द्वारा यूएएस लाइसेंस के साथ 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई।