वाराणसी: कोरोना संक्रमण का असर काशी नगरी में भी दिखाई दे रहा है, जहां जिला अधिकारी ने रोकथाम के लिए कई बड़े निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से बाजार और भीड़भाड़ वाले जैसे इलाकों में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
शनिवार-रविवार बंद रहेंगी सभी दुकानें
वाराणसी में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है। जिसमें मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, आबकारी दुकानें सहित हर तरह का व्यापार प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को संक्रमण के प्रभाव से बचाना है। कुछ जरूरी सामान की दुकानें जहां दूध, सब्जी, फल इत्यादि मिलता है। उन्हें 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। इनके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि सभी पूरी तरह से खुले रहेंगे। इनके लिए किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस बारे में अधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महामारी अधिनियम-1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत यह निर्देश दिया गया है। जिसे संपूर्ण वाराणसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा।
3 मई तक लागू रहेंगे नियम
बाजार बंदी अगले 3 मई तक लागू रहेगी, जिसे 15 अप्रैल से शुरू किया गया। हालांकि इस बंदी के दौरान यात्री, कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति और उनके वाहनों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसी तरह के पारिवारिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए प्रशासन की तरफ से पहले से अनुमति लेनी होगी।
कहीं आने जाने वाले यात्रियों को अपना टिकट दिखा कर आवागमन की परमिशन मिल जाएगी। यह नया प्रतिबंध सभी धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। रात्रि 8:00 बजे के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर आम पूजा प्रतिबंधित होगी। वहां व्यक्तियों का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया गया है।
ऑटो रिक्शा और अन्य गाड़ियों में 4 व्यक्तियों से अधिक सवारी नहीं बैठेगी। सभी लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम पूरे शहर में सख्ती से लागू करने का आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया।