नई दिल्ली। आज से कुछ चीजें बदल गई है अगर आप के पास आधार नहीं है तो आप आज के बाद से पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे साथ ही पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना जरुरी हो गया है हालांकि पहले जानकारी आई थी कि आपको जल्द से जल्द आधार नंबर को पैन से जोड़ लेना चाहिए बता दें कि एसएमएस करके और वेबसाइट के जरिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की सुविधा दी गई थी साथ ही विज्ञापन जारी कर इसके बारे में बताया गया था।
आज के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को जरुरी कर दिया गया है यानी आधार कार्ड रहते हुए इसे पैन से लिंक किए बिना आज के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नामुमकिन होगा।
EPFO से भी आधार लिंक करने के लिए के लिए 30 जून का समय दिया गया था ऐसा बताया जा रहा कि आधार की डिटेल को जमा करने की हालात में पीएफ निकालने और सेटल करने में कम समय लगेगा।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के तहत जो लोग सब्सिडी का लाभ पाते थे उनको 30 जून तक आधार नंबर लिंक करना जरुरी था अगर अब तक आधार लिंक नहीं कर सके तो सब्सिडी पाने में मुश्किल हो सकती है।
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना भूल जाइए विदेश मंत्रालय ने आज से पासपोर्ट के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है।