नई दिल्ली। नोएडा दिल्ली डीएनडी फ्लाईवे को लकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर स्टे देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डीएनडी टोल फ्री का निर्णय बरकार रहेगा। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी को त्वरित रुप से टोल फ्री करने का आदेश दिया था जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मा कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर स्टे देने से मना करने के साथ ही कैग से कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर डीएनडी पर आय और व्यय के पूरे ब्योरे को पेश करे। ज्ञात हो कि नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 2012 में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर के अंत में डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने एका आदेश दिया था। आदेश पर उच्च न्यायालय का कहना था कि डीएनडी ने प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखी थी जो कि नियमतः गलत है।
यह था मामला- आपको बता दें कि डीएनडी पर टोल को खत्म करने के लिए याचिका दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि 2001 से अब तक कंपनी अपने लागत से अधिक की वसूली कर चुकी है, इसे खत्म किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर करन कोे कहा था। याचिका के अलावा कई बार डीएनडी को टोलमुक्त करने के लिए आंदोलन भी किए जा चुके हैं।