लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या दिनों-दिन परेशानियों का सबब बनती जा रही है। यह संक्रमण प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में भी फैल रहा है।
आरटीओ कार्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होता देख परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी आरटीओ और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर रोक लगा दी है। यह रोक 23 अप्रैल से एक मई तक रहेगी।
परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश
इस दौरान राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों में किसी भी तरह के डीएल जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस संबंध में प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों को निर्देश भेज दिए हैं।
हालांकि, जिन आवेदकों ने भी 23 अप्रैल से एक मई तक के बीच का स्लॉट लर्नर लाइसेंस, स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल (नवीनीकरण), एड्रेस चेंज (पता परिवर्तन) आदि संबंधित काम के लिए बुक कराया है, उनका स्लॉट आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर 15 मई के बाद टाइम स्लॉट रीशेड्यूल किए जाएंगे।
डीएल धारकों की वैधता बढ़ी
इसके बाद डीएल आवेदकों को मैसेज करके अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जाएगा। साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी डीएल धारकों की वैधता 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है। बता दें कि, लखनऊ के ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस से प्रतिनदिन 1000 से ज्यादा लाइसेंस जारी होते हैं।