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दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन करें दिव्यांग दम्पत्ति

Marriage दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन करें दिव्यांग दम्पत्ति

मेरठ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शासन द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि निर्धारित है,। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग दम्पत्ति को विभागीय पोर्टल- ीजजचध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर आॅन लाइन आवेदन कराना होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वे ही दम्पत्ति आवेदन कर सकते है, जिनकी शादी इस वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में हुई हो, दम्पत्ति की दिव्यांगता 40 प्रतिषत अथवा उससे अधिक है (दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रदत्त) मान्य होगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवती की आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो, दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी मे न आता हो तथा आॅन लाइन आवेदन करने हेतु शादी रजिस्ट्रार आफिस में पंजीकृत करनी आवश्यक होगी।

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