मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार(21-04-17) को उस केस को खारीज़ कर दिया जिस मे एक दंपति ने अबीनेता धनुष को अपना बेटा होने का दावा किया था।
दंपति का दावा था कि वो बचपन में घर से चला गया और वो ही उसके असली मां-बाप हैं। उन्होंने अदालत से अपील की कि धनुष को आदेश दिए जाए की वो उनको हर महीने 65,000 रुपया मुआवजा दें। कोर्ट ने मेडिकल जांच वगैरह के रिपोर्ट और अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए उक्त दंपति की अपील को नामंजूर कर दिया।
गौरतलब हो कि धनुष तमिल और हिन्दी फिल्मों मे मुक्य किरदार निभा चुके हैं। साथ ही वो सुपरस्टार रजनीकांत का दामाद भी हैं।