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सांसद, डॉक्‍टर्स और रेस्‍त्रां चालकों की अपील, खत्‍म हों धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र

सांसद, डॉक्‍टर्स और रेस्‍त्रां चालकों की अपील, खत्‍म हों धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र

लखनऊ: सांसदों, डॉक्टर्स और रेस्‍त्रां चलाने वालों ने COTPA 2003 में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। साथ ही उन्‍होंने होटल, रेस्त्रां और हवाई अड्डों से धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र खत्म करने की अपील की है।

सांसदों, डॉक्‍टर्स और रेस्‍त्रां चलाने वालों ने कहा कि अगर धूम्रपान के निर्धारित क्षेत्र को खत्‍म कर दिया जाएगा तो इससे लोगों को दूसरों के धुंए का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। इन्‍होंने धूम्रपान क्षेत्र के प्रावधान की मौजूदा अनुमति को तत्काल समाप्‍त करने की मांग की है। इससे भारत को 100 फीसदी धुंआ मुक्त करके देश में कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा।

स्‍मोकिंग रूम हटाने की मांग

इस संबंध में लोकसभा सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि, समाज में तंबाकू जहर की तरह फैल रहा है, जिस पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। सरकार ने कोटपा अधिनियम 2003 बनाया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। तंबाकू के इस्‍तेमाल और परोक्ष धूम्रपान से बचने के लिए रेस्‍त्रां और बार के साथ एयरपोर्ट से निर्धारित स्मोकिंग रूम को हटाने की अपील करता हूं।

उन्‍होंने कहा कि, मैं दुकानदार भाईयों से भी अनुरोध करता हूं कि तंबाकू उत्पादों को किसी नाबालिग को मत बेंचे और तंबाकू उत्‍पाद की दुकान स्‍कूलों से 100 गज की दूरी पर ही चलाएं। जिस तरह से कोरोना ने फिर से अपना प्रकोप ढहाना शुरू किया है, उसे देखते हुए मैं सभी से अपील करता हूं कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि चीजों को तत्काल प्रभाव से छोड़ने का प्रयास करें। साथ ही इसके दुष्प्रभावों से भी लोगों को जागरूक करें।

सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान प्रतिबंधित

आपको बता दें कि देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, कोटपा 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित है। इस अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किसी भी ऐसी जगह पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जहां लोग आ सकते हैं। हालांकि, इस समय कोटपा 2003 के तहत सार्वजनिक जगहों जैसे रेस्त्रां, होटल और एयरपोर्ट पर धूम्रपान के लिए जगह निर्धारित करने की इजाजत है।

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड नेक कैंसर सर्जन डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि, इस बात के साक्ष्‍य बढ़ रहे हैं कि धूम्रपान कोरोना संक्रमण के लिए जोखिम है। धूम्रपान करने वालों को कोरोना हो जाए तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसलिए होटल, रेस्त्रां और एयरपोर्ट से धूम्रपान की सभी निर्धारित जगहें खत्म की जानी चाहिए ताकि 100 फीसदी धुंआ मुक्त माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

धूम्रपान संशोधन विधेयक का समर्थन

केंद्र सरकार ने कोटपा संशोधन प्रक्रिया शुरू की है और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पेश किया है। भारत में किए गए हाल के एक सर्वेक्षण से यह खुलासा हुआ कि 72 फीसदी लोग मानते हैं कि दूसरे का धुंआ स्वास्थ्य के गंभीर खतरा है और 88 फीसदी लोग मौजूदा तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत करने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, जिससे इस समस्या से निपटा जा सके।

होटल अवध इंटरनेशनल के मोहम्मद इमरान का कहना है कि, एक फैमिली ऐसे होटल में रहना पसंद करती है, जहां धूम्रपान की इजाजत नहीं होती। हमें प्रसन्‍नता है कि सरकार कोटपा के प्रावधानों को मजबूत कर रही है, जिससे मेहमानों के क्षेत्र को पूरी तरह धुंआ मुक्त कर दिया जाए। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम सरकार की पहल का समर्थन करते हैं।

आपको बता दें कि दुनियाभर में तंबाकू का उपयोग समय से पहले मौत के अग्रणी और रोकने योग्य कारणों में से एक है। भारत देश में ही हर साल 12 लाख लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से जान गवां रहे हैं। देश में 26 करोड़ से ज्यादा तंबाकू उपयोगकर्ता हैं, जिनमें हर लिंग के लोग शामिल हैं।

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