अयोध्या राम मंदिर के निमार्ण के लिए भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त तय की गई थी। लेकिन अब भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज: अयोध्या राम मंदिर के निमार्ण के लिए भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त तय की गई थी। लेकिन अब भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दिल्ली के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पाआईएल भेजी गई है।
बता दें कि पीआईएल में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बीच भूमि पूजन कोरोना गाइडलाइंस का उलंघन है। भूमि पूजन में 300 लोगों शामिल होंगे तो ये कोविड-19 के नियमों का उलघंन है। इलाहबाद कोर्ट में याचिका के जरिए भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर भूमि पूजन में 300 लोग शामिल हुए तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती।
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वहीं चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को पीआईएल के तौर पर मंजूर करते हुए सुनवाई करके कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। साकेत गोखले कई विदेशी अखबारों में काम कर चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हालांकि लेटर पिटीशन को अभी तक चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किया है। पिटीशन में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।