नई दिल्ली। चुनाव के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

वहीं अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126, 126ए और 126 के मुताबिक मतदाताओं को अपने मताधिकार के लिए स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यक्ति या सर्वे के दबाव में आए विचार करने के लिए पर्याप्त समय देने की बात कही गई है। लेकिन कानून की भावना तभी सही काम कर सकती है जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाए।
बता दें कि याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले मतदाताओं को सिनेमा, टीवी या किसी दूसरे प्रचार सामग्री से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आश्वासन के बावजूद चुनाव सुधार को लेकर कुछ नहीं किया जा सका है| इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।