राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में कमी को देखते हुए सोमवार से निजी व प्राइवेट सेक्टर को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने को अनुमति दे दी गई है। हालांकि अभी भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसी के साथ कर्मचारियों को दफ्तर में मौजूद रहने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निजी एवं प्राइवेट सेक्टर के दफ्तरों को खोलें को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिनका सख्ती से पालन होना अनिवार्य है।
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दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। कि दिल्ली में निजी दफ्तरों को 50% क्षमता से खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त किया जाए। हालांकि उपराज्यपाल की ओर से केवल दिल्ली में निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में सोमवार से 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुलेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन
- दफ्तर में मास्क लगाना है जरूरी।
- सामाजिक दूरी नियम का करना होगा पालन।
- सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य।
- दफ्तर की गेट पर सैनिटाइजर का हो इंतजाम।