पेशाब कांड मामले को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने टाटा की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर कड़ा एक्शन लिया है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी पर 30 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका है।
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साथ में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलट इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डीजीसीए ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस
पेशाब कांड सामने आने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि आपके विरूद्ध एक्शन क्यों ना लिया जाए, आपने अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया है।
क्या है पूरा मामला ?
26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 102 में शराब के नशे में धुत शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में बैठी 70 वर्षीय वृद्ध महिला पर पेशाब कर दिया था।
पीड़ित महिला यात्री ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी। वहीं, पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 7 जनवरी को आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वहीं, एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया भी उस पर 4 महीने का ट्रैवलिंग बैन लगा चुकी है।