दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पकड़ते ही सरकार एक्टिव मोड़ में नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशालय की ओर से राजधानी के सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर किसी स्कूल में कोरोना केस मिलते हैं। तो स्कूल प्रशासन को तुरंत शिक्षा निदेशालय को सूचित करना होगा। इसी के साथ ही स्कूल को कुछ समय के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी बच्चे या फिर स्टाफ में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो स्कूल प्रशासन को शिक्षा निदेशालय को पूरी एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
स्कूलों को पालन करने होंगे यह जरूरी निर्देश
- स्कूल में शिक्षकों एवं छात्र, कर्मचारियों को पहनना होगा मास्क।
- सामाजिक दूरी नियम का रखना होगा ख्याल
- शिक्षक बच्चों के अभिभावकों को करें जागरूक
शिक्षा निदेशालय के नए आदेश
राजधानी में करुणा के बढ़ते मामलों के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों से कोरोना से बचाव को लेकर नियमों के पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से स्कूलों एवं प्रधानाचार्य को पत्र जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि स्कूलों में कोरोना संक्रमण ना फैलने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरतें जाएं।
निदेशालय के निजी स्कूल शाखा के उच्च शिक्षा निर्देशक योगेश पाल सिंह ने कहा है कि अगर किसी स्कूल में कोरोना संबंधित मामले सामने आते हैं। तो स्कूल प्रशासन को शिक्षा निदेशालय को तुरंत सूचित करना है। साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा।