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“AAP” के 20 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

sunvai "AAP'' के 20 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया था और चुनाव आयोग को चुनाव का एलान करने से भी मना कर दिया था क्योंकि कोर्ट को इस मामले में विस्तार से सुनवाई करनी थी। पिछले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आप के इन विधायकों ने कहा गया था कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। sunvai "AAP'' के 20 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान विधायकों ने आशंका जताई थी कि चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीखों के एलान को लेकर रोक लगा दी थी। विधायकों ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और नए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। विधायकों ने दावा किया कि हमारे खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले तब तक चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा ना करें। राष्ट्रपति के आदेश के बाद सदस्यता गंवाने वाले 20 विधायकों में से कुल 8 पूर्व विधायकों की ये याचिका लगाई है।

 बता दें कि इन अयोग्य विधायकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के ये विधायक पूर्व विधायक बन गए हैं। गौरतलब है कि 21 जनवरी को चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ का पद रखने के मामले में अयोग्य ठहरा दिया था। चुनाव आयोग पहले ही इन विधायकों को अयोग्य ठहरा चुका था, जिसके बाद ‘आप’ ने चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

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