नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया था और चुनाव आयोग को चुनाव का एलान करने से भी मना कर दिया था क्योंकि कोर्ट को इस मामले में विस्तार से सुनवाई करनी थी। पिछले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आप के इन विधायकों ने कहा गया था कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
सुनवाई के दौरान विधायकों ने आशंका जताई थी कि चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीखों के एलान को लेकर रोक लगा दी थी। विधायकों ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और नए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। विधायकों ने दावा किया कि हमारे खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले तब तक चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा ना करें। राष्ट्रपति के आदेश के बाद सदस्यता गंवाने वाले 20 विधायकों में से कुल 8 पूर्व विधायकों की ये याचिका लगाई है।