नई दिल्ली। मानहानी केस से दो चार हो रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजीवाल को मानहानी केस में निचली अदालत में पेश न होने के लिए कहा है। बता दें कि मानहानी केस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की एक निचली अदालत में सुनवाई के लिए पेश होना था,लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को इस सुनवाई से राहत दे दी है।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली पुलिस और सुभाष चंद्रा को नोटिस जारी करते हुए उनसे बीजेपी नेता की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निजी पेशी से छुट देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल 22 जनवरी की तारिख मुकर्रर कर दी है।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत की ओर से चार मार्च को उन्हें जारी समन पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि सुभाष चंद्रा ने नोटबंदी के मद्देनजर केजरीवाल की तरफ से उन पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर पिछले साल 17 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अभियोग चलाने की मांग की थी।