कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है।
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देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। वहीं इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी की देश में किल्लत हो रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी-टैक्स हटाने को कहा है।
आपूर्ति कम है और इलाज जरूरी- HC
ब्लैक फंगस की दवाओं को इम्पोर्ट करने के मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपूर्ति कम है और इलाज जरूरी। ऐसे में कम से कम एक तय समय के लिए केंद्र कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स में छूट पर विचार करे। हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत देते हुए कहा कि जब तक केंद्र इस पर फैसला नहीं लेता तबतक कोर्ट के आदेश के तहत दवा को ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जा सकता है।
जान बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी- HC
दिल्ली HC ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दवा को इम्पोर्ट करता है, तो उसे इसके लिए बॉन्ड देना होगा। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की जान बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। देश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए ये दवाएं जरूरी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको विश्व में कहीं भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदने से कोई नहीं रोक रहा। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, अगर वो इसे खरीदने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।