देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से लोग परेशान हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन की कमी हर राज्य के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जिसे देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।
‘ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को सुरक्षा दें’
हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा, जिसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है।
अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को सुरक्षा उपलब्ध कराए और समर्पित कॉरिडोर स्थापित करे।
दिल्ली सरकार ने HC को दी जानकारी
बता दें कि दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ संयंत्रों से भी ऑक्सीजन का लेकर नहीं आने दिया गया।
SC ने भी केंद्र से मांगी है जानकारी
SC ने चार मुद्दों पर केंद्र से नेशनल प्लान की जानकारी मांगी है। जिनमें में ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार शामिल है। साथ ही SC ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है।