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दिल्ली सरकार ने 22 सितम्बर से दिये स्कूल खोलने के निर्देश, ये है नियम

दिल्ली सरकार ने 22 सितम्बर से दिये स्कूल खोलने के निर्देश, ये है नियम

कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुये 22 सितम्बर से दिल्ली में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के निर्देश दिल्ली सरकार ने जारी कर दिये हैं।

  • नई दिल्ली || भारत खबर

कोरोना के बाद धीरे-धीरे जीवन रेखा प्रगति पर आ रही है और स्कूल कॉलेज के साथ-साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी करने के बाद सरकार ने स्कूलों को भी खोलने पर सहमति जताई थी।

खबरों के अनुसार दिल्ली में 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई है।  हालांकि अभी है आंशिक रूप से ही प्रभावी होगी। आदेशों के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन इसके साथ सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। कोविड-19 के लक्षण वाले विद्यार्थियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। जो बच्चे टीचर स्कूल स्टाफ पूरी तरह से स्वस्थ होंगे उन्हें ही स्कूल जाने की इजाजत होगी।

सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर को पूरी तरह से फॉलो करना अनिवार्य होगा इस नियम के तहत कम से कम 6 फीट की दूरी 2 बच्चों के बीच में जरूरी है इसके अलावा छात्रों को फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी होगा। छात्रों को स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाओं का सदुपयोग करना होगा। स्कूल और कॉलेज इसको भी कोविड-19 के गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना जरूरी है। 

कुर्ला संक्रमण काल के दौरान जारी ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प छात्रों के लिए मौजूद है जो छात्र स्कूल नहीं जाना चाहते वह ऑनलाइन माध्यमों से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं।

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