शकील अनवर, संवाददाता
उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस हफ्ते के अंदर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चारधाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन के लिए RTPCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई है।
‘शादी में RTPCR रिपोर्ट जरूरी’
उन्होने बताया कि राजस्व कोर्ट 20 जून से सुनवाई के लिये खुलेंगे। मिठाई की दुकान 5 दिन खुलेंगी। शादी, अंत्येष्ठि में 50 लोगों को अनुमति दी गई है लेकिन शादी में RTPCR रिपोर्ट जरूरी होगी। वहीं विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई। और ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया है।
‘3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति’
उन्होने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
‘22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू’
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होने आगे कहा कि 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।